Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana
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मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना
क्या है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना –
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का शुभारंभ किया।
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के मेधावी छात्र व छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। जिन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए है या CBSE/ ICSE द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए है और वह मध्य प्रदेश के निवासी है और उनके माता-पिता की वार्षिक आय 6 लाख से कम है ऐसे सभी विद्यार्थी ग्रेजुएशन की शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा योजना के अंतर्गत ग्रेजुएशन में प्रवेश शुल्क व हॉस्टल शुल्क जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं में प्रवेश लेने पर पूरा शुल्क राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।
Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana
पात्रता की शर्तें-
- विद्यार्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- विद्यार्थी के पिता/ पालक की वार्षिक आय 600000 से कम होनी चाहिए।
- माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12 वीं कक्षा की परीक्षा में 75 % अंक या उससे अधिक या CBSE द्वारा आयोजित 12 वीं कक्षा की परीक्षा में 85% अंक या उससे अधिक अंक होना आवश्यक है।
- छठी ने 12वीं कक्षा की परीक्षा 2016 या उसके बाद उत्तीर्ण की हो।
- इस योजना का लाभ पाने वाले विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम नियम अनुसार सीमा पर पूर्ण करना होगा नहीं तो इस योजना का लाभ बंद कर दिया जाएगा।
- विद्यार्थियों का पढ़ाई का खर्च इस योजना के अंतर्गत सीधे संस्थान के अकाउंट में डाला जाएगा और यदि विद्यार्थी किसी निजी संस्थान में पढ़ाई करता है तो खर्च विद्यार्थी के अकाउंट में जमा करवाया जाएगा।
- यदि विद्यार्थी किसी अन्य योजना का भी लाभ ले रहा है तो इस योजना का लाभ और दूसरी योजना के लाभ के अंतर की राशि प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ किन-किन क्षेत्रों में मिलेगा-
- इंजीनियरिंग- मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ JEE MAIN में 50 हजार के अंदर रैंक लाने पर मिलेगा।
- मेडिकल- इस योजना के अंतर्गत यदि विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाता है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसने NEET की परीक्षा के आधार पर केंद्र अथवा राज्य के संस्थान में प्रवेश लिया है तभी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- विधि(LAW)- इस योजना के अंतर्गत यदि विद्यार्थी ने CLAT की परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है तब इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में स्थित असमर्थ संस्थानों में ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए राज्य सरकार पूरा खर्च उठाएगी।
- बीएससी, BA, बीकॉम , Nursing, व अन्य स्नातक के सभी पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों का खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज-
- 10 वीं कक्षा की अंक सूची
- 12 वीं कक्षा की अंक सूची
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- कॉलेज/ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र
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