Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना-
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना की सर्वप्रथम शुरुआत वर्ष 2012 से हुई है इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को तीर्थ दर्शन यात्रा कराना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तथा उनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है ऐसे बुजुर्गों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त तीर्थ दर्शन करवाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने तीर्थ स्थानों की सूची तैयार की है जिसमें निर्धारित तीर्थ स्थानों पर ही यात्रा कराई जाएगी तीर्थ स्थानों की सूची में से किसी एक स्थान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के 60 वर्ष से अधिक की आयु के बुजुर्गों के लिए वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पहली ट्रेन की शुरुआत की जिसका उद्घाटन पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री आडवाणी द्वारा किया गया था।
।मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को उनके जीवनकाल में एक बार राज्य से बाहर तीर्थ स्थानों के दर्शन कराना है जिसके लिए मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा तीर्थ दर्शन यात्रा योजना की ट्रेन की शुरुआत की गई है जिसमें यात्रा मुफ्त रहेगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में तीर्थ स्थानों की सूची-
Madhya Pradesh Mukhyamantri teerth darshan yojana me Tirth sthalo ki suchi
तीर्थ स्थानों की सूची-
- श्री बद्रीनाथ
- वेलांगरी चर्च (Tamilnadu)
- गया
- सम्मेद शिखर
- श्री केदारनाथ
- वाराणसी
- अजमेर शरीफ
- श्रवणबेलगोला
- श्री जगन्नाथ पुरी
- रामेश्वरम
- शिर्डी
- अमरनाथ
- श्री द्वारकापुरी
- हरिद्वार
- वैष्णो देवी
- तिरुपति बालाजी
- अमृतसर
- नागापट्टनम
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन पत्र की पात्रता-
Tirth Darshan Yojana ke Liye Aavedan Patra ki Patrata
- तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है
- यह आवश्यक है कि आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो और मूल निवासी प्रमाण पत्र हो
- आवेदक केवल एक बार ही तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन कर सकता है
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज-
Aavedan Karne ke Liye Avashyak Dastavej
- बीपीएल राशन कार्ड
- वोटर कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस
- मनरेगा जॉब कार्ड
मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन यात्रा योजना से संबंधित शर्तें-
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana
MP Tirth Darshan yatra yojana se Sambandhit sharte
- यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति अकेला यात्रा पर जाने के लिए आवेदन करता है तो वहां अपने साथ निशुल्क किसी एक व्यक्ति को यात्रा पर ले जा सकता है।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना में यात्रियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
- यदि तीर्थ स्थान पर जाने के लिए आवेदक समूह के लिए आवेदन करता है जिसमें 3-4 व्यक्तियों के समूह में 1 सहायक व्यक्ति को भी निशुल्क ले जा सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत सिर्फ बुजुर्ग व्यक्ति ही यात्रा का लाभ ले सकता है कोई अन्य व्यक्ति शुल्क देख कर भी यात्रा का लाभ नहीं ले सकता यह सुविधा केवल बुजुर्गों के लिए है।
- यात्रा के दौरान यदि आवेदक निशुल्क मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा भी लेना चाहता है तो इसके लिए उसे शुल्क देना पड़ेगा।
- यात्रा पर यात्रियों के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी को भी साथ भेजा जाएगा।
- समूह के लिए आवेदन किया जाता है तो यह आवश्यक होगा कि सभी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
- तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य संबंधी व्याख्या कलेक्टर के द्वारा की जाएगी।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मैं आवेदन करने के लिए मध्यप्रदेश शासकीय मुद्रण एवं लेखन विभाग पर जाना होगा ।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नियम पढ़ें
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन करने के लिए Download Form करें।
फॉर्म भरने के बाद लिफाफे में रखकर उसके ऊपर योजना का नाम लिखें, स्थान, वर्ष लिखें।
आवेदन फार्म को किसी भी तहसील/ उप तहसील में जाकर जमा करें।
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