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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2021-22
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है राज्य सरकार का इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।
इस योजना के माध्यम से युवाओं को स्वयं के उद्योग -व्यवसाय को स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना है इस योजना के अंतर्गत युवाओं को सूक्ष्म और लघु उद्योगों को चलाने के लिए बैंक से बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराया जाएगा यह योजना एक वित्तीय सहायता योजना है।
इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2014 को किया गया इस योजना में नवंबर 2017 में कुछ बदलाव भी किए गए इस योजना के अंतर्गत युवाओं को बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान किया जाएगा जिस पर राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी ।
सभी युवा जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें स्थापित किए गए उद्योगों को चलाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रशिक्षित भी किया जाएगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है इस योजना के तहत कोई भी युवा बैंक से लोन लेकर रोजगार स्थापित कर सकता है और अपने परिवार का और अपना जीवन यापन कर सकता है मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य, उद्योग विभाग द्वारा दिया जाएग।
Mukhyamantri Yuva swarozgar Yojana
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता-
swarizgar yojana ke liye patrata
- इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक कम से कम 5 वीं कक्षा पास हो
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए
- इस योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक इनकम टैक्स नहीं भरता हो और उसका पहले से कोई व्यवस्थाएं ना हो
- आवेदक ने पहले से कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया हो
- यह योजना केवल व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए है
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत निम्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी-
- इस योजना के अंतर्गत आप जो भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उस व्यवसाय की अनुमानित लागत 50 1000 से 10 लाख रूपय के बीच होनी चाहिए
- ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और BPL कार्ड धारक है ऐसी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/OBC / महिला तथा निशक्तजन को सब्सिडी के रूप में 30% रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो लगभग अधिकतम 2 लाख रूपय है
- सामान्य वर्ग कोई योजना की पूरी लागत का केवल 15% ही भुगतान किया जावेगा जिसकी सीमा अधिकतम सीमा 1 लाख रूपय होगी
- भोपाल गैस कांड से संबंधित लोगों को अतिरिक्त छूट देने का भी प्रावधान है
- योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत पर 5% कि डर से दिया जाएगा
- इस योजना के अंतर्गत 7 साल के लिए गारंटी शुल्क भुगतान वर्तमान दर पर किया जाएगा
Mukhyamantri Yuva swarozgar Yojana
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया-
- MP ऑनलाइन के माध्यम से सारे आवेदन पत्र भरे जाएंगे
- आवेदन करने के लिए आप इस https://msme.mponline.gov.in/portal/Services/DCI/Index.aspxलिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं
- आपके सामने आप जो फॉर्म खुला है उसमें नाम पता एड्रेस आधार कार्ड नंबर सभी आवश्यक जानकारी भर दे और फॉर्म को सबमिट कर दें और प्रिंट आउट ले ले
- आवेदन करने के बाद आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी तथा आवेदन पत्रों की चटनी की जाएगी तथा इसके बाद आवेदक को जिला कार्यालय में बुलाया जाएगा
- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
- इसके बाद आवेदन को निर्वाचन संबंधित विभाग के पास प्रस्तुत किया जाएगा
- अयोग्य आवेदन पत्र को खारिज किया जाएगा
- आवेदन पत्र की स्वीकृति के पश्चात 30 दिनों के अंदर ऋण प्रदान किया जाएगा
कर्णिका says
स्वरोजगार के लिए एमपी की सरकार ने कई सबसिडी योजनाओं की शुरुवात की हैं । इनमें से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक अच्छी योजना हैं जिससे आसानी से लोन मिल सकता हैं । आपने बहुत अच्छे से इस योजना को समझाया हैं इससे जन मानुष को बहुत लाभ मिलता हैं ।