Haryana Dr Shyamaprasad Durghtana Sahayata Yojana 2019
हरियाणा डॉक्टर श्यामाप्रसाद दुर्घटना सहायता योजना | Durghtana Sahayata yojana ke liye Aavedan Kaise kare Full Process , Kya hai Haryana Durghtna sahayata yojana
हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में दुर्घटना सहायता योजना की शुरुआत की है जिससे प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है इस नई योजना का नाम डॉक्टर मुखर्जी के नाम पर रखा गया है इस योजना का इस योजना का संचालन हरियाणा के न्यायालय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा
योजना के अंतर्गत हरियाणा के नागरिकों को योजना की शर्त के अनुसार दुर्घटना होने के उपरांत मृत्यु होने पर एक लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी यह योजना एक सरकारी बीमा योजना है जिसकी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के कोई भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी यह बिल्कुल निशुल्क बीमा योजना है जिसका पूरा भार हरियाणा सरकार के द्वारा उठाया जाएगा
What is Hariyana Durghtana sahayta Yojana –
आइए जानते हैं हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के बारे में-
राज्य में पहले से दुर्घटना सहायता बीमा योजना चालू है जो राजीव गांधी दुर्घटना सहायता योजना के नाम से चालू थी जो हरियाणा सरकार के द्वारा 31 मार्च 2017 को बंद कर दी गई इस योजना में कुछ बदलाव किए गए हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नई दुर्घटना सहायता बीमा योजना की शुरुआत की है जिसका नाम डॉ श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना रखा गया है इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी हरियाणा के निवासी आवेदन कर सकते हैं
Haryana Dr Shyamaprasad Durghtana
यह योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चालू की गई एक दुर्घटना बीमा योजना है जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी योजना के अंतर्गत हरियाणा के नागरिकों को यदि दुर्घटना के उपरांत उनकी मृत्यु हो जाती है या वे अपंग हो जाते हैं तो सहायता के रूप में ₹100000 प्रदान किए जाएंगे जिसके लिए प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है
हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना की प्रमुख शर्तें –
- योजना का लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलेगा जो सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, हवाई जहाज दुर्घटना, दंगे आदि में अपंग हुए हैं या मृत्यु हुई है ऐसे व्यक्ति के परिवार को दुर्घटना सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा
- औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करते समय जैसे किसी प्रकार की मशीन से दुर्घटना बस अपन किया मृत्यु होती है तो भी परिवार दुर्घटना सहायता राशि प्राप्त करने का हकदार होगा
- ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु सांप के काटने से, जानवरों के द्वारा हमला करने से, बिजली गिरने से, विस्फोटक से, बिजली का करंट लगने से, आग लगने से, भगदड़ मचने से, पानी में डूबने से, भूखमरी से, प्रसव के दौरान मृत्यु होने पर या बंद होने पर दुर्घटना सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे
- ऐसी स्थिति में दुर्घटना सहायता राशि नहीं प्रदान की जाएगी जैसे- व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की गई हो, मादक पदार्थ पीने से, परमाणु युद्ध से, जानबूझकर अपने आप को नुकसान पहुंचाने में ऐसे सभी मामलों में दुर्घटना सहायता राशि के लिए आवेदन नहीं कर सकते
- दुर्घटना सहायता राशि योजना का लाभ केवल हरियाणा के नागरिकों को ही मिलेगा
Eligibility for haryana durghtana
हरियाणा दुर्घटना सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पात्रता-
- दुर्घटना में अपंग या मृत व्यक्ति की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- दुर्घटना सहायता राशि का लाभ अमृत या अपंग व्यक्ति के परिवार को प्रदान किया जाएगा या उसके परिजन को प्रदान किया जाएगा
- यदि कोई नागरिक दुर्घटना में 100 प्रतिशत अपंग हो जाता है या विकलांग हो जाता है तो वहां व्यक्ति दुर्घटना सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष की अवधि तक आवेदन कर सकता है
- सहायता राशि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि दुर्घटना के 3 महीने के अंदर आवेदन किया जाए इसके बाद आवेदन करने वाले की आवेदन निरस्त किए जाएंगे
हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज-
- मृत्यु होने की दशा में दावा फार्म भरना होगा दुर्घटना मृत्यु का प्रमाण पत्र जो हॉस्पिटल से प्राप्त होगा तथा दुर्घटनाएं f.i.r. तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है
- दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का आयु प्रमाण पत्र आवश्यक है
- मृत्यु होने की स्थिति एक व्यक्ति के रिश्तेदार का आधार कार्ड
- अपंग हुए व्यक्ति का आधार कार्ड
Application for Durghtna Sahayata yojana
हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें-
- आवेदन करने के लिए व्यक्ति को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाना होगा जो उस व्यक्ति के जिले से संबंधित है
- दावे को 5 दिन के अंदर उपायुक्त को स्वीकार या अस्वीकार करने से संबंधित फैसला लेना होगा
- जिला के समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के लगभग 5 दिन के अंदर उपायुक्त को दावे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजना होगा
- यदि पेश किया गया दावा उपायुक्त के द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो ऐसी दशा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशक को प्रार्थना पत्र भेजना होगा यह तभी मान्य होगा जब पीड़ित व्यक्ति की अपील दावा खारिज होने के 3 महीने के अंदर भेजी जाएगी तभी स्वीकार की जाएगी
- उपायुक्त जब दावा पेश होगा और स्वीकार होगा उसके बाद आवेदक के बैंक खाते में Durghtana sahayata Amount डलवा दी जाएगी
Haryana Dr Shyamaprasad Durghtana Sahayata
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