Madhya Pradesh GK For MPPSC Examination 2019-20
नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 क्या है
मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 2019-20 MPPSC | MP GK in Hindi | MPPSC General knowledge Question and answer in Hindi PDF
संपत ने देश है तथा एक शांतिप्रिय देश है जो विविधता में एकता का परिचय देता है भारत एकमात्र ऐसा अकेला देश है जो ऐसा करता है इसलिए अन्य देशों के शरणार्थी भी इस देश में भारत देश की नागरिकता नागरिकता पाना चाहते हैं पाना चाहते हैं
इसे citizenship Amendment Bill के नाम से जाना जाता है यह एक ऐसा नागरिकता संशोधन बिल है जिसमें अन्य देश भारत देश में आए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाती है
यह नागरिकता केवल उन शरणार्थियों को प्रदान की जाती है जो गैर मुसलमान हो जैसे – हिंदू, सीख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि 6 धर्म के समुदाय को ही नागरिकता पाने का अधिकार होगा यदि कोई मुस्लिम होता है तो उसे नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी
Madhya Pradesh GK For MPPSC Examination 2019-20
अभी हाल ही में कुछ समय पहले नागरिकता संशोधन विधेयक के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है जो विधेयक 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था तथा संसदीय समिति को सौंपा गया था
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लोकसभा में काफी लंबे समय से इस संशोधन विधेयक पर चर्चा चलती रहे जिसके परिणाम स्वरूप अभी कुछ समय पहले इस विद्या से संबंधित कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें यदि यह विधेयक पास हो जाता है
अभी तक नागरिक संशोधन विधेयक में कुल 7 बार संशोधन किया जा चुका है
तब बांग्लादेश पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से सभी गैर कानूनी रूप से आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी किंतु वे सभी गैर मुसलमान होना आवश्यक है अर्थात यह नागरिकता केवल हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन और पारसी को ही प्रदान की जाएगी
नागरिकता संशोधन विधेयक के अनुसार भारत भारत में में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान और भारत बांग्लादेश से आए सभी शरणार्थी जो गैर कानूनी ढंग से भारत में पिछले 11 साल से निवास कर रहे थे केवल उन्हें ही नागरिकता पाने का अधिकार था
मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 2019-20
नए नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार अब वे लोग भी नागरिकता पा सकते हैं जो कम से कम 6 साल से भारत में निवास कर रहे हैं
यह आवश्यक होगा कि यदि कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता की मांग करता है तो उसे अपने धर्म के बारे में बताना अनिवार्य होगा
नए नियम के अनुसार गैर भारतीय मुसलमान नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते जिस कारण से इस संशोधन बिल अधिनियम पर जंग छिड़ी हुई थी क्योंकि भारतवर्ष में अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत देश में सभी को समानता का अधिकार है जिस का उल्लंघन होगा
नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार धारा 5 तथा धारा 6 में प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है
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