Rastriya Parivarik Labh Yojana | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना UP – Uttar Pradesh parivar labh Yojana 2020-21 Benefits and profit loss
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- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
parivarik labh yojana check status उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ किया है
योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों की आर्थिक मदद करना है जिन परिवार में मुखिया की मृत्यु हो गई है
योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना में ग्रामीण तथा शहरी दोनों परिवारों को शामिल किया गया है ऐसा नहीं है कि इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को मिलेगा इस योजना का लाभ शहरी परिवारों को भी प्रदान किया जाएगा
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और उनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से RS 30000 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे
Rastriya Parivarik Labh Yojana in Hindi
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में लगने वाले दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए पात्रता
- Rastriya Privarik Labh योजना के उद्देश्य
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2020-21
इस योजना के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही पात्र होंगे और योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई है जो परिवार इस योजना के लिए आवेदन करेगा उन आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने का जिम्मा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को होगा
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पहले से लागू की गई है लेकिन इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को केवल Rs 20000 प्रदान किए जाते थे इस योजना में वर्ष 2013 में संशोधन किया गया तथा लाभार्थी परिवार को RS 30000 आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला लिया
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ किन परिवारों को दिया जाएगा
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को प्रदान किया जाएगा उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी परिवार जो गरीब परिवार है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं ऐसे सभी परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से Rs 30000 प्रदान किए जाएंगे
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं जहां से आवेदन किए जा सकते हैं ऑफिशियल लिंक नीचे दी गई है जिस पर क्लिक करके आप सीधे ही इसके आवेदन को भर सकते हैं
जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग का एक पेज खुल कर सामने आएगा जहां पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आप को फायदे बताए जाएंगे
यहां पर आपको किस प्रकार आवेदन करना है की प्रक्रिया भी बताई जाएगी यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहां पर नया पंजीकरण वाले विकल्प का चयन करें जैसे ही आप इस विकल्प का चयन करेंगे आपके सामने एक अन्य पेज खुल कर सामने आएगा
आपके सामने आवेदन खुलकर सामने आ जाएगा यहां पर आपको जनपद का चयन करना है तथा शहरी तथा ग्रामीण निवासी का चयन करना है
नीचे दिए गए आवेदक के विवरण में आपको सारी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी है तथा अपने पहचान का प्रकार अवश्य बताएं तथा पहचान पत्र की आपको यहां पर एक फोटो कॉपी भी अपलोड करनी है
तहसील से जारी किया गया आपको यहां पर आय प्रमाण पत्र भी लगाना है और इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर इंटर करना है
बैंक खाते वाले विकल्प में आपको
- बैंक का नाम
- IFSC Code
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- आदि सभी दस्तावेज लगाने हैं
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश
परिवार में मुखिया से संबंधित जिसकी मृत्यु हुई है का नाम तथा मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु की तिथि और मृतक मुखिया की उम्र कितनी है और आवेदन करने वाले से मृतक व्यक्ति के क्या संबंध है आदि सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरना है तथा आवेदक के सिग्नेचर को यहां पर अपलोड करने हैं
आपको यहां पर मृतक की उम्र से संबंधित दस्तावेज अवश्य ही लगाना है
इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को अंकित करना है तथा वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है
नीचे दिए गए घोषणापत्र को चेक करें और Submit Form बटन पर क्लिक करें आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा यदि आपका फॉर्म विभाग के द्वारा चयनित किया जाता है तो सरकार के द्वारा सीधे ही आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पेंसिल से बना हुआ आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र ( मुखिया का)
- आवेदक के बैंक के अकाउंट की जानकारी
- वोटर आईडी कार्ड
- मृतक व्यक्ति के आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक की फोटो
- मोबाइल नंबर
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के लाभ
- इस योजना का लाभ गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर दिया जाएगा
- योजना में लाभार्थी परिवार को ₹30000 प्रदान किए जाएंगे
- प्रधान की गई आर्थिक मदद से परिवार कोई रोजगार प्रारंभ कर सकता है
- योजना का लाभ आवेदन करने के 45 दिन के अंदर प्रदान कर दिया जाएगा
- योजना के लाभ की राशि बैंक खाते में सीधे ही ट्रांसफर कर दी जाएगी
- लाभ की राशि एक सात प्रदान की जाएगी किस्तों में राशि नहीं प्रदान की जाएगी
- योजना का लाभ ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को दिया जाएगा
Up Rashtriya parivarik Labh Yojana status
यदि आपने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर दिए हैं और आपको अभी तक लाभ की रकम प्राप्त नहीं होती है तो आप इसका स्टेटस भी जान सकते हैं स्टेटस जानने के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें
आवेदन पत्र की स्थिति
आप जैसे ही यहां पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेज खुल कर सामने आएगा जिसमें आपको अपने जिले का चयन करना है आपका रजिस्ट्रेशन अकाउंट नंबर का चयन करना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है
आपके इस स्क्रीन पर आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति दिख जाएगी कि आपके आवेदन की क्या स्थिति है
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