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निराश्रित दिव्यांगजन के भरण-पोषण के लिए अनुदान
दिव्यांग पेंशन योजना UP
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू गई दिव्यांगजन पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग जनों के लिए है दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए आवेदन करना भी बहुत आसान है इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है जिससे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है
Download Application Form Viklang pension
SSPY Handicap Pension Eligibility
दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्रता
- विकलांग व्यक्ति का उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है
- विकलांग/ दिव्यांगजन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है
- न्यूनतम 40% दिव्यांग को ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा
- उत्तर प्रदेश के निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांग पेंशन के लिए ऐसे लोग आते नहीं होंगे जो पहले से किसी अन्य पेंशन ले रहे हो जैसे विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन या किसी अन्य योजना के अंतर्गत टेंशन या अनुदान पाने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे यदि कोई व्यक्ति राजकीय संस्थाओं से निशुल्क भरण-पोषण आता है तो अभिव्यक्ति भी विकलांग पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते
- पेंशन पाने वाले सभी लाभार्थियों के लिए अंतिम फैसला पात्रता के लिए जिलाधिकारी के प्राप्त होगा
SSPY Handicap Pension 2020-21 Apply online
दिव्यांगजन पेंशन पात्रता के लिए आय
- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले सभी दिव्यांगजन जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं सभी को विकलांग/ दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दिया जाएगा
- जो परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं उनकी परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए
- उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए परिवार की वार्षिक आय 56460 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तभी वह विकलांग पेंशन के हकदार होंगे
- दिव्यांगजन जो अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं आवेदन प्राप्त करने के लिए जिला के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र मान्य होगा
दिव्यांग जन पेंशन के लिए कितनी राशि दी जाएगी
उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले सभी दिव्यांगजन जो 40% या 40% से अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र रखते हैं उन्हें प्रतिमाह 500 रुपेश प्रदान किए जाएंगे प्रत्येक 3 महीनों में राशि का भुगतान किया जाएगा समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी
दिव्यांगजन अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रबंध
- सभी नए आवेदकों को पेंशन की राशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा
- पेंशन की राशि का भुगतान प्रथम आवक प्रथ्ाम जावक के आधार पर किया जाएगा
- सभी लाभार्थी को पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा
- विकलांग पेंशन लाभ पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर अथवा अपात्र घोषित होने पर सभी किस्तो को निरस्त किया जाएगा
- ऐसा व्यक्ति जो फर्जी अभिलेख और गलत सूचना क्या आधार पर अनुदान प्राप्त करता है तो व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की गई धनराशि को भू राजस्व के बकाए की तरह रिकवरी की जाएगी
- सारे नियमों के संचालन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे
- दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत विवाद की स्थिति में प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होगा जिसके लिए मान्य होगा
दिव्यांगजन पेंशन के लिए आवेदन पत्र
सभी दिव्यांगजन आवेदन करने के लिए जन सुविधा केंद्र पर जा सकते हैं इसके अतिरिक्त इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसकी वेबसाइट www.sspy-up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं
दिव्यांगजन आवेदन की भुगतान प्रक्रिया
सभी दिव्यांगजन ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इसे ई पेमेंट के माध्यम से अपने बैंक खाते से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं इसके अतिरिक्त यूपीआई के द्वारा भी पेमेंट की जा सकती है
हैंडीकैप सर्टिफिकेट कैसे बनाएं
विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनाएं
How can I Get up Handicap certificate in Up
उत्तर प्रदेश में यदि आप विकलांग प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास आवेदन फॉर्म होना आवश्यक है आवेदन ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक हमारे द्वारा प्रदान की गई Click here for Download form
Form डाउनलोड करने के बाद इसे तरीके से पूरा भरे तथा इसके बाहर आपको संबंधित अधिकारी के पास यह आवेदन पत्र जमा करना होगा इसके बाद जिला के संबंधित चिकित्सक द्वारा आप की जांच की जाएगी तथा इसके बाद आपको वेरीफाई किया जायेगा की आप कितने प्रतिशत विकलांग है और आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा
उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की है जिसके लिए आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट आवेदन करना पड़ेगा
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