SSPY UP Widow Pension | विधवा/निराश्रित महिला पेंशन योजना उत्तर प्रदेश | How can a widow get a pension | what is widow pension | how do i check my widow pension status online | how much is the widow pension in india | widow pension form |
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लंबे समय से विधवा पेंशन योजना अथवा निराश्रित महिला पेंशन योजना चलाई जा रही है योजना के अंतर्गत यदि किसी भी उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिला के प्रति की मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला को पेंशन के लिए पात्रता होती है और उन्हें अपने दिनचर्या चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सहयोग के रूप में पेंशन प्रदान की जाती है
UP Widow Pension Eligibility
विधवा पेंशन के लिए पात्रता
- पति के मृत्यु होने के बाद निराश्रित महिलाओं को यह पेंशन दी जाती है
- महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के अंदर होना चाहिए
- विधवा महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो
- महिला के द्वारा दूसरा विवाह नहीं किया जाना चाहिए यदि महिला दूसरा विवाह कर लेती है तो महिला पेंशन के लिए अपात्र होगी
- शासन के द्वारा महिला कोई अन्य पेंशन या शासकीय सहायता प्राप्त ना कर रही हो
- विधवा पेंशन में कितनी राशि प्रदान की जाती है
- उत्तर प्रदेश सरकार विधवा पेंशन के रूप में प्रतिमाह ₹300 लाभार्थी को प्रदान करती है यह राशि सीधे महिला के बैंक खाते में प्रति माह जमा कर दी जाती है
- भारत सरकार के द्वारा यदि महिला 40 वर्ष से 79 वर्ष की आयु की महिला होती है तो ऐसी महिलाओं को जिनका नाम बीपीएल सूची मैं अंकित हो उन्हें ₹300 प्रति माह प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है
SSPY UP Widow Pension in hindi
Application process for widow pension
विधवा पेंशन के लिए आवेदन किस प्रकार किए जाते हैं
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिला सीधे ग्राम सभा में जाकर आवेदन कर सकती है या अपने ग्राम पंचायत से आवेदन कर सकती है आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान होगी
- शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली महिला जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकती है
विधवा पेंशन के लिए भुगतान की प्रक्रिया
- विधवा पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा केवल वर्ष में दो किस्तों में पेंशन दी जाती है जिसके लिए वेरिफिकेशन अप्रैल और मई में किया जाता है
- 6-6 महा की दो समान किस्तों में लाभार्थी को भौतिक सत्यापन जून-जुलाई में डिमांड प्राप्त कर संबंधित जनपदों को धनराशि दी जाती है
- अगस्त के प्रथम सप्ताह में किस्त का विवरण तथा वर्ष के अंतिम माह में दूसरी किस्त का विवरण दिया जाता है
- सभी नवीन लाभार्थी जो पेंशन के लिए आवेदन करते हैं उन्हें वृद्धि एवं अतिरिक्त बजट उपलब्ध होने के बाद पेंशन का लाभ दिया जाता है अथवा भौतिक सत्यापन में यदि कोई व्यक्ति मृत या अपात्र होता है तो रिक्त स्थान पर नवीन लाभार्थी को पेंशन दी जाती है
- धनराशि का भुगतान सीधे बैंक के अकाउंट में ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है
- आवेदन पत्र सीधे प्रोविजनल अधिकारी खंड विकास अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है इसकी प्रक्रिया बहुत आसान और छोटी है
Application form for Vidhava pension up
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र
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